भारतीय संविधान

(1) 24 मार्च 1946 को इंग्लैंड से एक कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की। इसमें 3 (तीन) सदस्य आए थे।

इसके अनुसार संविधान सभा में दो प्रकार के सदस्य होंगे—
(1) निर्वाचित
(2) मनोनीत सदस्य

इसमें साधारण वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित किया गया। इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव करवाए गए।

संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। निर्वाचित सदस्य प्रांतों से 292, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 तथा मनोनीत 93 देशी रियासतों के शासकों द्वारा थे।

सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत (U.P.) उत्तर प्रदेश से 55 सदस्य थे।
राजस्थान से 11+1 = 12 सदस्य चुने गए।

(Tricks):  “जब हीरा माटी गोदारा में (M) सजे” – ये कमेटी के सदस्यों के नाम हैं, जैसे—

(1) ज = जसवंत सिंह
(2) ब = बलवंत राय मेहता
(3) ही = हीरालाल शास्त्री
(4) रा = राज बहादुर
(5) मा = माणिक लाल वर्मा
(6) टी = टी (T) कृष्णाचारी
(7) गो = गोकुल लाल आसवा
(8) द = दलिल सिंह
(9) रा = रामचंद्र उपाध्याय
(10) म (M) = मुकुट बिहारी
(11) स = सरदार सिंह
(12) जे = जे. नारायण व्यास

चीफ कमिश्नर मुकुट बिहारी था। संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 एवं अन्य 15 सदस्य थे।

Scroll to Top