भारतीय संविधान

मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 (क) में वर्णित हैं। मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन (1976) में “स्वर्ण समिति” के सुझावों के आधार पर अनुच्छेद 51 में इन्हें जोड़ा गया है, जिनकी संख्या 11 (ग्यारह) है।

11वाँ मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों द्वारा किया जाने वाला प्रयास है।

(1) प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज का सम्मान करेगा।
(2) संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों एवं नियमों का पालन करेगा।
(3) राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक शब्दों को हृदय से संजोएगा।
(4) विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करेगा।
(5) राष्ट्र हित के लिए सदैव तत्पर रहेगा।
(6) राष्ट्र को ऊँचा उठाएगा।
(7)
(8) पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करेगा।
(9) समाज, परिवार एवं देश को बाँटने वाली परम्पराओं एवं कुप्रथाओं का विरोध करेगा।
(10) कार्यों का विभाजन या शक्तियों का पृथक्करण।

१. संघ सूची – विषय – 99/100
२. राज्य सूची – विषय – 61
३. समवर्ती सूची – विषय – 52

(11) समाजवाद, पंथनिरपेक्षता व अखंडता – मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें विधि की प्रस्तावना में जोड़ा गया।

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